Visa Scam Case: दिल्ली हाईकोर्ट ने मनी लान्ड्रिंग मामले में कार्ति चिदंबरम की अग्रिम जमानत याचिका पर सुनवाई की स्थगित..
कार्ति ने चीनी वीजा मामले से जुड़े मनी लान्ड्रिंग मामले में अग्रिम जमानत की मांग करते हुए एक याचिका दायर की थी। कार्ति के वकील वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल के कोरोना संक्रमित होने के कारण सुनवाई स्थगित की गई है।
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नई दिल्ली, एएनआई: दिल्ली हाई कोर्ट ने कांग्रेस नेता कार्ति चिदंबरम की जमानत याचिका मामले में सुनवाई को 24 जून तक के लिए स्थगित कर दिया गया है। कार्ति के वकील वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल के कोरोना संक्रमित होने के कारण सुनवाई स्थगित की गई है। सिब्बल ने कोर्ट से इस संबंध में अनुरोध कर अपनी अनुपलब्धता से अवगत कराया था।
कार्ति ने चीनी वीजा मामले से जुड़े मनी लान्ड्रिंग मामले में अग्रिम जमानत की मांग करते हुए एक याचिका दायर की थी। न्यायमूर्ति अनूप कुमार मेंदीरत्ता ने अधिवक्ता अर्शदीप सिंह की दलीलें दर्ज करने के बाद सुनवाई स्थगित की है। उन्होंने बताया कि कपिल सिब्बल कोविड से संक्रमित हैं, जिसके चलते सुनवाई के लिए अगली तारीख दी जाए।
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ईडी ने कार्ति और अन्य के खिलाफ 2011 में 263 चीनी नागरिकों को वीजा जारी करने से संबंधित कथित घोटाले में मनी लान्ड्रिंग का मामला दर्ज किया था। इस दौरान उनके पिता पी चिदंबरम देश के गृह मंत्री थे। प्रवर्तन निदेशालय ने बताया कि जांच के दौरान मामले में रिश्वत के तौर पर ली गई वास्तविक राशि का पता लगाया जाना बाकि है। सीबीआइ का कहना है कि मामले में 50 लाख रुपये की रिश्वत की राशि को वर्तमान मामले का आधार नहीं माना जा सकता है।
(Courtesy : jagran)
Edited by k.s thakur..




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