EC action : एक्शन में चुनाव आयोग, 474 राजनीतिक दलों का रजिस्ट्रेशन किया खत्म; क्यों हुई कार्रवाई?
भारत निर्वाचन आयोग ने चुनावी प्रक्रिया को और सुदृढ़ करने के लिए एक बड़ा कदम उठाया है। आयोग ने लगातार छह सालों तक चुनाव न लड़ने वाले 474 गैर-मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों का पंजीकरण रद्द कर दिया है।
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इससे पहले भी 334 दलों को लिस्ट से हटाया गया था। अब तक कुल 808 दलों को हटाया जा चुका है। 359 अन्य दलों के खिलाफ भी कार्रवाई शुरू की गई है।
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नई दिल्ली। भारत के चुनाव आयोग (ECI) ने चुनावी व्यवस्था को दुरुस्त करने के अपने अभियान को तेज करते हुए लगातार छह साल तक चुनाव न लड़ने वाले 474 पंजीकृत गैर-मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों का रिजिस्ट्रेशन खत्म कर दिया है।
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आयोग ने शुक्रवार को जारी एक प्रेस नोट में कहा कि इस दूसरे चरण की कार्रवाई के साथ, अगस्त 2025 से अब तक कुल 808 आरयूपीपी को लिस्ट से हटा दिया गया है।
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इससे पहले, 9 अगस्त को इस प्रक्रिया के पहले चरण में 334 आरयूपीपी को 6 साल के लिए लिस्ट से हटाया गया था। इस प्रकार, पिछले 2 महीनों में 808 आरयूपीपी को हटा दिया गया है।
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जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 29 ए के तहत, राजनीतिक दलों को पंजीकरण के समय चुनाव चिह्न और कर छूट जैसे विशेषाधिकार दिए जाते हैं। हालांकि, दिशानिर्देश यह निर्धारित करते हैं कि यदि कोई पार्टी लगातार छह वर्षों तक कोई चुनाव लड़ने में विफल रहती है, तो उसे रजिस्टर से हटा दिया जाना चाहिए।
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कितने दलों के नाम लिस्ट से हटाए?
18 सितंबर को डीलिस्टिंग में उत्तर प्रदेश (121) से अधिकतम संख्या में आरयूपीपी को हटाया गया, उसके बाद महाराष्ट्र (44), तमिलनाडु (42) और दिल्ली (40) का स्थान रहा। पंजाब (21), मध्य प्रदेश (23), बिहार (15), और आंध्र प्रदेश (17) जैसे राज्य भी अन्य के साथ सूची में प्रमुखता से शामिल हैं।
359 दलों को खिलाफ एक्शन शरू..
इसके अलावा, ईसीआई ने 359 अन्य आरयूपीपी के खिलाफ कार्यवाही शुरू की है जो लगातार तीन वित्तीय सालों (2021-22 से 2023-24) के लिए अपने सालाना ऑडिट किए गए खातों को पेश करने में विफल रहे हैं और चुनाव लड़ने के बावजूद अनिवार्य चुनाव व्यय रिपोर्ट भी दाखिल नहीं की है।
ये दल 23 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में फैले हुए हैं, जिनमें उत्तर प्रदेश (127), तमिलनाडु (39), और दिल्ली (41) गैर-अनुपालन संगठनों के थोक के लिए जिम्मेदार हैं।
राजीनीतिक दलों को कारण बताओ नोटिस..
आयोग ने संबंधित राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में मुख्य निर्वाचन अधिकारियों (CEO) को पहचाने गए दलों को कारण बताओ नोटिस जारी करने का निर्देश दिया है।
आयोग ने कहा, "यह सुनिश्चित करने के लिए कि किसी भी पार्टी को अनुचित रूप से सूची से बाहर नहीं किया जाए, संबंधित राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के सीईओ को इन आरयूपीपी को कारण बताओ नोटिस जारी करने का निर्देश दिया गया है, जिसके बाद संबंधित सीईओ द्वारा सुनवाई के माध्यम से पार्टियों को एक मौका दिया जाएगा।"
आयोग ने स्पष्ट किया, "ईसीआई सीईओ की रिपोर्ट के आधार पर किसी भी आरयूपीपी को सूची से बाहर करने पर अंतिम निर्णय लेता है।"(समाचार एजेंसी आईएएनएस के इनपुट के साथ)
Edited by k.s thakur...








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