Bengaluru Stampede: हाईकोर्ट पहुंचा चिन्नास्वामी स्टेडियम भगदड़ मामला, आज होगी सुनवाई; 11 लोगों की गई थी जान...
एएनआई, बेंगलुरु। बेंगलुरु में एम चिन्नास्वामी स्टेडियम के बाहर मची भगदड़ में 11 लोगों की हुई मौत के बाद अब इस मामले को कर्नाटक हाई कोर्ट ने स्वत: संज्ञान लिया है। इस मामले को लेकर कोर्ट आज 2.30 बजे सुनवाई करेगा।
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आम आदमी पार्टी-कर्नाटक के युवा प्रदेश अध्यक्ष लोहित हनुमानपुरा ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई थी, जिसमें बेंगलुरु भगदड़ घटना के संबंध में कर्नाटक राज्य क्रिकेट संघ और एम चिन्नास्वामी स्टेडियम के सीईओ के खिलाफ FIR दर्ज करने का अनुरोध किया गया है।
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सामाजिक कार्यकर्ता ने शिकायत कराई दर्ज..
इसके साथ ही, सामाजिक कार्यकर्ता स्नेहमयी कृष्णा ने मुख्यमंत्री सिद्धारमैया, उपमुख्यमंत्री डीके शिवकुमार, कर्नाटक राज्य क्रिकेट बोर्ड के पदाधिकारियों के खिलाफ लापरवाही के लिए भारतीय दंड संहिता की धारा 106 के तहत मामला दर्ज करने के लिए कब्बन पार्क पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई है।
कर्नाटक सरकार का फैसला..
कर्नाटक के गृह मंत्री जी परमेश्वर ने गुरुवार को कहा कि सरकार बड़े आयोजनों, बैठकों और समारोहों के लिए एक नई मानक संचालन प्रक्रिया (SOP) तैयार करेगी, जिसका उद्देश्य किसी भी अप्रिय घटना को रोकना है। यह पहल बुधवार को चिन्नास्वामी क्रिकेट स्टेडियम के पास हुई भगदड़ के मद्देनजर की गई है, जिसमें 11 लोगों की मौत हो गई थी।क्या है मामला?
3 जून को अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में इंडियन प्रीमियर लीग का फाइनल मैच खेला गया था, जिसमें 17 सीजन के बाद रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने जीत दर्ज की। इसके बाद 4 जून को बेंगलुरु के चिन्नास्वामी स्टेडियम में जश्न मनाने के लिए समारोह का आयोजन किया गया था।
कैसे घटी घटना?
इस समारोह के दौरान स्टेडियम के बाहर भगदड़ मच गई और इस घटना में 11 लोगों की जान चली गई। अपने फेवरेट क्रिकेटर्स को देखने के लिए लाखों की संख्या में लोग पहुंचे थे। लेकिन अचानक भगदड़ मचने से बड़ी दुर्घटना हो गई और 11 लोगों की मौत हो गई और 47 लोग इस घटना में घायल हो गए।
Edited by k.s thakur...




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