CG news : बिल्डरों की मनमानी पर रेरा का चाबुक: रायपुर के कई बड़े कालोनाइजरों को नोटिस जारी, नहीं की सोसायटी हैंडओवर...
रायपुर : छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर समेत पूरे प्रदेश में आवासीय कालोनियों और बहुमंजिला अपार्टमेंट्स में रहने वाले नागरिकों के हक में रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी (रेरा) ने बड़ा कदम उठाया है।
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रेरा ने नियम विरुद्ध तरीके से सोसाइटियों के प्रबंधन पर कुंडली मारकर बैठे प्रदेशभर के 595 बिल्डरों और कालोनाइजरों के खिलाफ बड़े पैमाने पर कारण बताओ नोटिस जारी कर कार्रवाई की शुरुआत कर दी है।
इनमें रायपुर के नामी अविनाश ग्रुप, वालफोर्ट और सिंघानिया बिल्डकॉन जैसे बड़े नाम भी शामिल हैं।दरअसल, रेरा के पास लगातार ऐसी शिकायतें पहुंच रही थीं कि कई आवासीय परियोजनाओं में रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन (RWA) का गठन विधिवत रूप से हो चुका है...
लेकिन इसके बावजूद बिल्डरों ने सोसाइटियों का पूर्ण प्रबंधन, बिजली-पानी सप्लाई सिस्टम, क्लब हाउस, फायर सेफ्टी और पार्किंग का अधिकार रहवासियों को हस्तांतरित नहीं किया है।
रहवासियों का सीधा आरोप है कि उनसे हर महीने हजारों रुपये का भारी-भरकम मेंटेनेंस शुल्क तो वसूला जा रहा है, लेकिन सुविधाएं पूरी तरह से बदहाल हैं। सोसाइटियों में लिफ्ट का खराब रहना, सीवरेज जाम होना और सुरक्षा गार्ड्स की कमी जैसी रोजमर्रा की दिक्कतें बनी हुई हैं।
रेरा नियमों और अपार्टमेंट स्वामित्व अधिनियम के मुताबिक, किसी भी प्रोजेक्ट की 50 फीसदी यूनिट्स की बिक्री होने के तीन महीने के भीतर आरडब्ल्यूए का गठन अनिवार्य है।
इसके साथ ही पूर्णता प्रमाण-पत्र (Completion Certificate) मिलने के बाद बिल्डर को सभी सामान्य क्षेत्र (Common Area) और मेंटेनेंस फंड का पूरा तकनीकी और वित्तीय ऑडिट रिकॉर्ड रहवासियों को सौंपना होता है।
पालन नहीं किया तो करेंगे कार्रवाई : अधिनियम की धारा 11(4)(ई) और धारा 17 के तहत बिल्डर को सभी सुविधाएं और दस्तावेज आवंटियों की समिति को सौंपना कानूनी रूप से अनिवार्य है।
वर्तमान में प्रदेश की कुल 989 परियोजनाएं रेरा की इस कड़क जांच के सीधे दायरे में आ चुकी हैं। यदि तय समय सीमा में नियमों का पालन सुनिश्चित नहीं किया गया, तो दोषी बिल्डरों के खिलाफ भारी वित्तीय जुर्माना लगाने, प्रोजेक्ट्स पर प्रतिबंध लगाने समेत सख्त दंडात्मक वैधानिक कार्रवाई की जाएगी - आस्था राजपूत, रेरा पंजीयक।
Edited by k.s thakur...



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