दिल्ली दंगे में पुलिस पर पिस्तौल तानने वाले शाहरुख पठान को मिली जमानत, इस वजह से मिली बेल...

दिल्ली दंगे में पुलिस पर पिस्तौल तानने वाले शाहरुख पठान को मिली जमानत, इस वजह से मिली बेल...


New delhi : दिल्ली की एक अदालत ने उत्तर-पूर्वी दिल्ली में 2020 में हुए दंगों के दौरान एक पुलिसकर्मी पर पिस्तौल तानने और उसे जान से मारने की धमकी देने वाले शाहरुख पठान को उसके बीमार पिता की देखभाल के लिए शुक्रवार को 15 दिन की अंतरिम जमानत दे दी। 

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पठान पर आरोप है कि वह 24 फरवरी, 2020 को उस दंगाई भीड़ का हिस्सा था, जिसकी तरफ से चलाई गई गोली से मौजपुर चौक के पास एक व्यक्ति घायल हो गया था। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश समीर बाजपेयी ने पठान की अंतरिम जमानत याचिका पर सुनवाई की।

पठान ने अपनी याचिका में इस आधार पर अंतरिम जमानत का अनुरोध किया था कि उसे अपने ‘‘बीमार पिता की देखभाल करने और अपने परिवार के लिए धन की व्यवस्था करने की आवश्यकता है।'' न्यायाधीश ने चिकित्सा दस्तावेजों पर गौर किया, जिनसे पता चला कि पठान के पिता कई बीमारियों से पीड़ित हैं और उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। न्यायाधीश ने कहा कि जांच अधिकारी (आईओ) ने पठान के पिता की तस्वीरें पेश की हैं, जिसमें उनकी खराब शारीरिक स्थिति के साथ ही यह भी दिख रहा है कि वह अस्पताल में भर्ती हैं।

अदालत ने कहा, ‘‘याचिकाकर्ता या आरोपी (पठान) के पिता की चिकित्सकीय स्थिति और इस तथ्य को देखते हुए कि याचिकाकर्ता की उपस्थिति उसके बीमार पिता की देखभाल करने और परिवार के लिए धन की व्यवस्था करने के लिए आवश्यक है, अदालत याचिकाकर्ता को 20,000 रुपये के निजी मुचलके और इतनी ही राशि की जमानत देने की शर्त पर 15 दिनों की अंतरिम जमानत देना उचित समझती है।''

उसने कहा कि जमानत की अन्य शर्तों के अनुसार आरोपी को अपना मोबाइल फोन नंबर देना होगा और मोबाइल को हमेशा चालू रखना होगा, किसी गवाह या अन्य सह-आरोपी से संपर्क नहीं करना होगा और हर दूसरे दिन पुलिस थाने में अपनी उपस्थिति दर्ज करानी होगी। अदालत ने कहा, ‘‘15 दिनों की अवधि उसकी रिहायी की तारीख से शुरू होगी। याचिकाकर्ता को 15 दिनों की अवधि समाप्त होने पर संबंधित जेल अधीक्षक के समक्ष आत्मसमर्पण करने का निर्देश दिया जाता है।''




Edited by k.s thakur...

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