हरिद्वार हॉकी प्लेयर रेप मामला: मोबाइल ने बयां किया कोच का सच, कई और महिला खिलाड़ियों से करता था 'गंदी बात'...

हरिद्वार हॉकी प्लेयर रेप मामला: मोबाइल ने बयां किया कोच का सच, कई और महिला खिलाड़ियों से करता था 'गंदी बात'...


हरिद्वार। Haridwar Hockey Player Rape: नाबालिग हाकी खिलाड़ी से दुष्कर्म करने वाले कोच के मोबाइल ने उसके चाल-चलन को बखूबी बयान किया। सूत्र बताते हैं कि वह कई और महिला खिलाड़ियों से मोबाइल पर चैट करता था। हालांकि, अभी तक किसी अन्य खिलाड़ी ने कोई शिकायत नहीं दी है।

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वहीं, घटना को लेकर अन्य खिलाड़ियों के अभिभावकों और खेल प्रेमियों में नाराजगी है। इंटरनेट मीडिया पर लोग आरोपित कोच को कड़ी सजा दिलाने की मांग कर रहे हैं।आरोपित कोच के पास साई का सर्टिफिकेट है। इसलिए हाकी की प्रदेश स्तरीय प्रतियोगिताओं में भी उसे प्रशिक्षण की जिम्मेदारी दी जाती थी।

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उत्तराखंड को राष्ट्रीय खेलों की मेजबानी पहली बार मिली है। इसलिए प्रदेश की एसोसिएशन ने भी सर्टिफिकेट और योग्यता देखते हुए राष्ट्रीय खेलों की तैयारी के लिए टीम को प्रशिक्षित करने की जिम्मेदारी सौंपी थी, लेकिन आरोपित ने जाते-जाते घिनौना कृत्य कर कोच व खिलाड़ी के रिश्ते को दागदार कर दिया। शिकायत मिलते ही हरकत में आई पुलिस की एक टीम आनन-फानन में होटल पहुंची और आरोपित को हिरासत में ले लिया।

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साथ ही, उसके कमरे की तलाशी ली और उन सभी सामान को कब्जे में ले लिया, जिससे आरोपित के खिलाफ केस मजबूत करने में मदद मिले। सूत्र बताते हैं कि पुलिस ने जब आरोपित का मोबाइल खंगाला तो कई और महिला खिलाड़ियों से चैटिंग भी सामने आई। हालांकि, इस बारे में पुलिस ने आधिकारिक रूप से कोई बयान जारी नहीं किया है। मगर आरोपित का चाल, चरित्र और चेहरे को लेकर उसके मोबाइल ने ही खुलासा कर दिया।

चार साल की मासूम के साथ दुष्कर्म के दोषी को 20 वर्ष कारावास..

देहरादून : न्यायालय अपर जिला एवं सेशन जज फास्ट ट्रेक कोर्ट (पोक्सो) पंकज तोमर की अदालत ने चार वर्ष की मासूम के साथ दुष्कर्म के आरोपित को दोषी करार देते हुए 20 वर्ष सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। इसके साथ ही दोषी पर 1.10 लाख रुपये अर्थदंड भी लगाया है। अर्थदंड न देने की सूरत में उसे छह माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना पड़ेगा।

अदालत ने जुर्माने की कुल धनराशि में से एक लाख रुपये पीड़ित को प्रतिकर के रूप में देने के आदेश जारी किए हैं। एक महिला ने प्रेमनगर थाने में तहरीर दी कि वह मूल रूप से हिमाचल प्रदेश की रहने वाली है। किडनी में पथरी के आपरेशन के लिए वह देहरादून आई थी। 24 नवंबर 2022 को आपरेशन के लिए एक निजी अस्पताल में भर्ती हुई। 24 नवंबर को उनका आपरेशन हुआ, जिसके चलते उन्हें 24 व 25 नवंबर को अस्पताल में भर्ती रहना पड़ा। इस दौरान उनके पति भी उनके साथ अस्पताल में थे।

25 नवंबर की रात को उनकी माता भी उनके साथ अस्पताल में रुक गई। उस दिन उनके पति चार वर्षीय बेटी को अपने दोस्त प्रेमनगर निवासी अंकित के पास छोड़कर आ गए। शिकायतकर्ता ने बताया कि 26 नवंबर को वह अस्पताल से छुट्टी होकर घर पहुंची और हिमाचल प्रदेश चले गए। 27 नवंबर को सुबह बेटी ने दर्द की शिकायत की। पूछने पर बेटी ने बताया कि आरोपित अंकित ने उसके साथ गलत काम किया।

शिकायत के आधार पर प्रेमनगर थाना पुलिस ने 27 नवंबर 2022 को आरोपित अंकित के विरुद्ध मुकदमा दर्ज कर 28 नवंबर को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तारी के बाद आरोपित अब तक जेल में ही बंद है। इस मामले में प्रेमनगर थाना पुलिस ने 27 जनवरी 2023 को आरोप पत्र दाखिल किया। मंगलवार को अदालत ने आरोपित अंकित को दोषी पाते हुए सजा व जुर्माने की सजा सुनाई है।





Edited by k.s thakur...




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