'आरोपी होने पर घर नहीं गिराया जा सकता, प्रशासन जज न बने'; बुलडोजर एक्शन पर SC का फैसला...

'आरोपी होने पर घर नहीं गिराया जा सकता, प्रशासन जज न बने'; बुलडोजर एक्शन पर SC का फैसला...


नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने बुलडोजर एक्शन पर नाराजगी जाहिर की है। कोर्ट ने सख्त टिप्पणी करते हुए कहा कि सिर्फ आरोपी होने पर घर नहीं गिराया जा सकता, बिना मुकदमा किसी को दोषी नहीं ठहराया जा सकता। प्रशासन जज नहीं बन सकता। अवैध तरीके से घर तोड़ा तो मुआवजा मिले। अवैध कार्रवाई करने वाले अधिकारियों को दंडित किया जाए। बिना किसी का पक्ष सुने सुनवाई नहीं की जा सकती।

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अवैध निर्माण को हटाने का मौका दिया जाए: कोर्ट ..

कोर्ट ने आगे कहा कि नोटिस की जानकारी जिला अधिकारी (DM) को दी जाए। अवैध निर्माण हटाने का मौका देना चाहिए। नोटिस में जानकारी दी जाए कि मकान अवैध कैसे है। स्थानीय नगर निगम के नियम के मुताबिक नोटिस दिया जाए।








Edited by k.s thakur...




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